कर्नाटक भाजपा नेता हत्याकांड में कांग्रेस विधायक को उम्रकैद!

कर्नाटक: भाजपा नेता हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्रकैद
कर्नाटक के धारवाड़ में भाजपा जिला पंचायत सदस्य की हत्या के 10 साल पुराने मामले में बैठी विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और उनके 16 अन्य साथियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में कुलकर्णी को इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया गया था, जिसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने सजा का ऐलान किया।
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम
यह मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ में भाजपा नेता गौदार की उनके जिम में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन मंत्री रहे विनय कुलकर्णी, गौदार को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। वर्चस्व की लड़ाई के चलते उन्होंने सुपारी किलर्स की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। इस फैसले का कर्नाटक की राजनीति पर गहरा असर पड़ना तय है, क्योंकि सजा मिलने के बाद कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा बढ़ गया है।
सीबीआई ने साल 2020 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद से यह कानूनी लड़ाई लंबी खिंची। बचाव पक्ष ने विधायक के सामाजिक कार्यों का हवाला देकर नरमी की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर आरोपी विधायक की जमानत पर सख्त रुख अपनाया था।
एक नजर में
- धारवाड़ में भाजपा नेता गौदार की 2016 में जिम में हत्या कर दी गई थी।
- विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 16 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- सीबीआई ने अपनी जांच में कुलकर्णी को हत्या की साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना था।
- सजा के कारण विधायक का पद अयोग्य घोषित होने की प्रबल संभावना है।
