NPS धारकों के लिए UPS का मौका, 30 जून आखिरी तारीख
सरकार द्वारा पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कर्मचारियों को भी मिलेगा। NPS ट्रस्ट द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वे सब्सक्राइबर जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों की अनिवार्य सेवा पूरी की है, वे इस नई योजना के पात्र माने जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई है।
यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तर्ज पर एक निश्चित मासिक पेंशन देने का प्रावधान करती है। पात्र पेंशनर्स को UPS के तहत एकमुश्त भुगतान, मासिक भुगतान और एरियर पर साधारण ब्याज जैसे लाभ मिलेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह कदम कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इससे पेंशन प्रणाली में संतुलन और भरोसा बढ़ेगा।”
UPS का लाभ लेने के लिए पात्र एनपीएस सब्सक्राइबर्स या उनके जीवनसाथी को निर्धारित फॉर्म (B2, B4 या B6) भरकर संबंधित अधिकारी को जमा करना होगा या www.npscra.net.nsdl.co.in/ups.php पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पारदर्शिता और लाभप्रदता के लिहाज से मौजूदा पेंशन सिस्टम के लिए एक सशक्त विकल्प बन सकती है।
