अनिल अंबानी को SBI ने ठहराया फ्रॉड, जांच होगी तेज

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी को आधिकारिक तौर पर ‘फ्रॉड’ करार दिया है। यह निर्णय 13 जून 2025 को RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस और बैंक की नीति के अनुरूप लिया गया। इसके बाद 24 जून को RBI को सूचना दी गई और CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि SBI का RCom पर ₹2,227.64 करोड़ का फंड-बेस्ड और ₹786.52 करोड़ का नॉन-फंड बेस्ड बकाया है। फिलहाल RCom इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है, जबकि अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इन्सॉल्वेंसी केस भी NCLT मुंबई में लंबित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सभी पक्षों को सुनने की प्रक्रिया अपनाकर ही इस बार पुनः फ्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है।

गौरतलब है कि यह मामला पहले भी जनवरी 2021 में CBI तक पहुंचा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के चलते शिकायत वापस लेनी पड़ी थी। अब, RBI के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी कर इस अकाउंट को फिर फ्रॉड घोषित किया गया है। इस कदम के बाद अनिल अंबानी की कानूनी चुनौतियां और गहरा सकती हैं, और मामला जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में आ सकता है।

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