क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया जा सकता है! जानिए पूरी प्रक्रिया

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया जा सकता है! जानिए पूरी प्रक्रिया

विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत केवल महाभियोग (इम्पीचमेंट) प्रक्रिया के जरिए ही उन्हें हटाया जा सकता है।

इस प्रक्रिया के लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के समर्थन से नोटिस देना होता है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी से यह प्रक्रिया पूरी होती है।

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