1 नवंबर से बदलेंगे बैंक नियम, जानिए नई सुविधाएं

1 नवंबर से देशभर में बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इन नए बैंक नियमों के तहत KYC, नामिनी, लॉकर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई प्रक्रियाएं बदली जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संशोधनों से ग्राहकों को अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण मिलेगा।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब जोखिम-मुक्त खातों के लिए हर 10 साल में, मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए हर 8 साल में और उच्च जोखिम वाले खातों के लिए हर 2 साल में KYC अपडेट करना अनिवार्य होगा। वहीं, अब एक बैंक खाते में चार तक नामिनी जोड़े जा सकेंगे। बैंकों को नामिनी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज रखना होगा ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।

लॉकर से संबंधित नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यदि किसी बैंक लॉकर से चोरी या नुकसान होता है, तो बैंक को लॉकर किराये की 100 गुना राशि तक मुआवज़ा देना होगा। साथ ही, अब सिबिल स्कोर की जानकारी हर महीने 15 तारीख को अपडेट होगी। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में, यदि ग्राहक तीन दिनों के भीतर बैंक को सूचित करते हैं और बैंक कार्रवाई नहीं करता, तो बैंक को ₹25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार, यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकिंग पारदर्शिता को मजबूत करेगा।