न्यू इनकम टैक्स बिल पास, टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर इसे पास करा दिया। बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकतर सिफारिशों को शामिल करते हुए तैयार यह संशोधित विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को बदल देगा। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है।

वित्त मंत्री ने बताया कि नए बिल में आईटीआर दाखिल करने की अनिवार्यता में ढील दी गई है। अब केवल टीडीएस वापसी के लिए पूरा आईटीआर दाखिल करना जरूरी नहीं होगा, बल्कि एक सरल फॉर्म पर्याप्त होगा। साथ ही, देर से रिटर्न भरने वालों को भी रिफंड का अधिकार मिलेगा। करदाताओं के लिए शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट की व्यवस्था भी की गई है, जिससे योग्य करदाता टैक्स कटने से पहले ही छूट प्राप्त कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव विशेष रूप से स्वरोजगार पेशेवरों, पेंशन निवेश करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और कानूनी वारिसों के लिए लाभकारी होंगे। बिल में पेंशन निकासी पर कर छूट के दायरे को भी बढ़ाया गया है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, ये प्रावधान न केवल अनुपालन को आसान बनाएंगे, बल्कि करदाताओं में विश्वास भी मजबूत करेंगे।

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