मुंबई में कबूतरखाने पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट का फैसला

मुंबई में कबूतरखानों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए मुंबई नगर निगम के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें दादर और अन्य इलाकों में शाम के समय कबूतरों को दाना डालने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे का निर्णय नागरिकों की राय और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

मामला तब उठा जब कबूतरखानों पर प्रतिबंध के बाद कई नागरिकों ने तय समय पर कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने की मांग की थी। नगर निगम ने अदालत में प्रस्ताव रखा था कि सुबह और शाम के निर्धारित घंटों में यह गतिविधि हो सकती है। हालांकि, अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए चार हफ्तों के भीतर जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया, ताकि अंतिम फैसला व्यापक सहमति के साथ लिया जा सके।

नगर निगम ने जनस्वास्थ्य का हवाला देते हुए कबूतरों को दाना डालने पर रोक का समर्थन किया। अदालत ने इस दृष्टिकोण को उचित मानते हुए कहा कि बीमारियों के प्रसार की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि क्या नागरिकों के सुझावों के आधार पर कोई संतुलित समाधान निकल सकता है, जिससे धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जा सके।

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