अयोध्या में भवन ऊंचाई पर सख्ती, तोड़े जाएंगे नियम तो ढहेंगे घर

राम मंदिर क्षेत्र की धार्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने नई निर्माण नीति लागू कर दी है। अयोध्या को दो जोन में बांटते हुए तय किया गया है कि जोन-1 में अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर और जोन-2 में 15 मीटर से अधिक नहीं होगी। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सूचनात्मक नोटिस बोर्ड लगाकर आमजन को इस कानून की जानकारी दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह नीति अयोध्या मास्टर प्लान 2031 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक शहरीकरण को नियंत्रित करना और सांस्कृतिक महत्व को सुरक्षित रखना है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में रानोपाली क्रॉसिंग, अयोध्या धाम स्टेशन, रायगंज रोड और राम की पैड़ी जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। ADA ने नोटिस के साथ मानचित्र भी जारी किया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को स्पष्ट जानकारी मिल सके।

ADA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “निर्माण कार्य तय मानकों के भीतर रहना अनिवार्य है। कोई भी उल्लंघन होने पर पहले नोटिस और फिर विधिक कार्रवाई करते हुए भवन गिराया जा सकता है।” इस फैसले से अयोध्या में अनियंत्रित विकास पर लगाम लगेगी और राम मंदिर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बनी रहेगी।

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