GST रेट कट पर अमल नहीं? शिकायत दर्ज करें इन नंबरों पर
जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के दो दिन बाद भी कई उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 जारी किए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर भी दर्ज करा सकते हैं।
जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में बड़ा कर सुधार करते हुए 12 और 28 फीसदी के स्लैब हटाकर केवल 5 और 18 फीसदी दरें तय की थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इन सुधारों से 99 फीसदी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम होगी। सरकार का कहना है कि वह मूल्य निर्धारण पर सख्त निगरानी रख रही है और कंपनियों को उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए बाध्य किया गया है।
हालांकि, सोशल मीडिया पर कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि कुछ कंपनियां अब भी कीमतों में कटौती नहीं कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में उपभोक्ताओं की जागरूकता अहम है। सरकार की शिकायत व्यवस्था से उपभोक्ता सीधे कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं और उम्मीद है कि इसका असर बाजार में जल्द दिखेगा।
