75+ की उम्र वालों को ITR फाइल करने की नहीं जरूरत

नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, ITR छूट का प्रावधान कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194P के तहत, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को कुछ शर्तों के तहत ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रावधान के तहत, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की आय केवल पेंशन और उसी बैंक से प्राप्त ब्याज तक सीमित है जहाँ पेंशन आती है, तो उन्हें केवल बैंक को एक घोषणापत्र देना होता है। इसके बाद बैंक स्वयं टैक्स कैलकुलेट करता है, उपयुक्त कटौती करता है और ITR फाइल करने की प्रक्रिया से उन्हें मुक्त कर देता है। अपोलो फिनसर्व के टैक्स विशेषज्ञ अजय मिश्रा के अनुसार, “यह नियम उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आय सरल और सीमित है, ताकि उन्हें डिजिटल प्रक्रिया से गुजरने की कठिनाई से राहत मिल सके।”

सरकार द्वारा यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और सम्मानजनक जीवन के उद्देश्य से उठाया गया है। ITR छूट का यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जिनका टैक्स सिस्टम सरल है, उन्हें हर साल दस्तावेज़ों और पोर्टल्स की जटिलता से गुजरना न पड़े। यह डिजिटल इंडिया अभियान की समावेशी सोच का भी उदाहरण है।

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