जैकलीन को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डरिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR और दायर चार्जशीट को चुनौती देने वाली जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद एक्ट्रेस की कानूनी परेशानियां और गहरा सकती हैं।

जांच एजेंसी ED के अनुसार, जैकलीन को इस बात की जानकारी थी कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर एक शातिर अपराधी है, फिर भी उन्होंने उससे महंगे उपहार और गहने स्वीकार किए। पूछताछ के दौरान भी जैकलीन पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर, अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उनका सुकेश के साथ कोई निजी संबंध नहीं था।

इस हाई-प्रोफाइल केस की शुरुआत 2021 में हुई थी जब ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज हुआ था। जांच में जैकलीन समेत कई फिल्मी हस्तियों का नाम सामने आया था, जिन पर सुकेश से आर्थिक लेन-देन का आरोप लगा। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन ‘वेल्कम टू द जंगल’ जैसी फिल्मों में व्यस्त हैं, लेकिन कानूनी मुश्किलें उनके करियर पर असर डाल सकती हैं।

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