सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। मालवीय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से जुड़े एक अशोभनीय कार्टून बनाने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अदालत ने निर्देश दिया है कि मालवीय अगले दस दिनों के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

सुनवाई के दौरान मालवीय की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि उनके मुवक्किल ने विवादित पोस्ट हटा लिया है और लिखित माफीनामा भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने आगे कहा कि कार्टूनिस्ट अपने सोशल मीडिया खातों पर भी सार्वजनिक माफी प्रकाशित करेंगे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि जांच अभी जारी है, इसलिए पोस्ट को सबूत के तौर पर हटाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि माफीनामा इस स्पष्ट आश्वासन के साथ होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मालवीय को गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा को जारी रखा। अदालत ने साफ किया कि दस दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर प्रकाशित माफी ही आगे की सुनवाई के लिए अहम होगी। इस मामले ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दायरे पर बहस को तेज कर दिया है।

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