अब हवाई टिकट कैंसिल पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब हवाई टिकट रद्द करने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रद्दीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। जारी मसौदा निर्देशिका के अनुसार, टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्रियों को बिना किसी शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित करने की अनुमति होगी।

हालांकि, इस अवधि के बाद रद्द करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। वहीं, यदि कोई यात्री अपनी उड़ान बदलता है और नई उड़ान का किराया अधिक है, तो उसे केवल किराए का अंतर चुकाना होगा। DGCA ने स्पष्ट किया है कि ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से टिकट खरीदने पर भी रिफंड की जिम्मेदारी विमान कंपनियों की होगी। इसके साथ ही, एयरलाइंस को 21 दिनों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

DGCA के पास लंबे समय से यात्रियों की शिकायतें आ रही थीं कि एयरलाइंस टिकट रद्द करने पर भारी शुल्क वसूलती हैं। यात्रियों के हितों की रक्षा, पारदर्शिता और दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह नया नियम लाने का निर्णय लिया गया है। विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ता-अनुकूल बदलाव साबित होगा और यात्रियों का भरोसा बढ़ाएगा।