ATM फ्रॉड में SBI को चुकाने होंगे 58,000 रुपये

नई दिल्ली: गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर 2014 में हुए एक ATM फ्रॉड मामले में दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को ग्राहक श्री पंवार को 58,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें 20,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई राशि, 11.5 साल का 10% ब्याज, 5,000 रुपये कानूनी खर्च और 10,000 रुपये मानसिक पीड़ा के लिए शामिल हैं। यह फैसला बैंक की लगातार अनदेखी और लचर शिकायत निवारण प्रणाली को उजागर करता है।

घटना के अनुसार, 4 जनवरी 2014 को पंवार ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर एक ATM से 1,000 रुपये निकालने की कोशिश की जो विफल रही। इसके बाद उन्होंने पास के ATM से पैसे निकाले और दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। उसी दौरान उनके मोबाइल पर तीन SMS आए, जिनसे पता चला कि उनके कार्ड से तीन बार कुल 22,000 रुपये निकाले गए हैं। उन्होंने फौरन शिकायत दर्ज की लेकिन SBI ने सिर्फ 1,000 रुपये लौटाए और 20,000 रुपये पर चुप्पी साध ली।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने 7 मई 2025 को अंतिम फैसला सुनाया। आयोग ने बैंक की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पंवार के बैंक स्टेटमेंट और SMS से साबित होता है कि ट्रांजैक्शन उनके बिना सहमति के हुए थे। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों और बैंकिंग पारदर्शिता की दिशा में एक अहम उदाहरण बन गया है। यदि SBI अब अपील नहीं करता, तो उसे 30 दिन में पूरी राशि चुकानी होगी, वरना 12% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा।

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