HDFC बैंक CEO ने बताया FIR को फर्जी, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्टीज द्वारा दर्ज की गई FIR को “झूठा और दबाव बनाने वाला हथकंडा” बताते हुए HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि यह FIR एक रणनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य बैंक से बकाया वसूली की प्रक्रिया को बाधित करना है।

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने इस याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिससे जगदीशन के पास सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार के लिए तत्काल सुनवाई निर्धारित की है। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा, “इस याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाए।”

FIR में लगे आरोपों के बारे में विस्तृत जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, परंतु सूत्रों के अनुसार मामला एक वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। रोहतगी ने कोर्ट में दोहराया कि “यह FIR केवल बैंक को ब्लैकमेल करने और वसूली रोकने के लिए दर्ज की गई है।” अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि FIR को रद्द किया जाएगा या नहीं।

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