टाटा स्टील को 1007 करोड़ का GST नोटिस

देश की प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील को 1007.54 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस जारी किया गया है। रांची स्थित केंद्रीय कर आयुक्त (ऑडिट) कार्यालय ने 27 जून को यह नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत तरीके से लाभ उठाया। टैक्स अधिकारियों का आरोप है कि यह उल्लंघन CGST, SGST और IGST कानूनों के तहत किया गया है। कंपनी को 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, टाटा स्टील ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि यह नोटिस उसके वित्तीय या परिचालन कार्यों पर कोई असर नहीं डालेगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हमारा मानना है कि यह नोटिस बिना पर्याप्त आधार के जारी किया गया है। हमने पहले ही 514.19 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा कर दिया है और शेष पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।” टाटा स्टील ने यह भी कहा है कि वे नियमानुसार कार्य कर रहे हैं और मामले का समाधान तय समय में करेंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी टैक्स मांग के बावजूद शेयर बाजार पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पहले ही आंशिक भुगतान कर चुकी है और परिचालन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं दिख रहा है। फिर भी निवेशकों के बीच हल्की अस्थिरता संभव है, खासकर जब तक कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती।

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