अमेरिका से भारत पैसा भेजना हुआ सस्ता

अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए राहत भरी खबर है। नए ड्राफ्ट ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ में रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर महज 1% कर दिया गया है। पहले जहां इस टैक्स को 5% तक ले जाने का प्रस्ताव था, अब सीनेट के ताजा संशोधन के अनुसार यह दर काफी कम हो गई है। इससे लाखों भारतीयों के लिए भारत में अपने परिवार को पैसा भेजना अब कम खर्चीला होगा।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया टैक्स नियम 31 दिसंबर 2025 के बाद कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसफर्स पर लागू होगा। राहत की बात यह है कि बैंक खातों से भेजे गए पैसे और अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान इस टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के सामान्य रेमिटेंस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे अधिकतर NRI प्रभावित नहीं होंगे।

2024 में भारत को अमेरिका से करीब 32 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी, जो कुल वैश्विक रेमिटेंस का लगभग 27.7% है। इस नए कानून से भले ही कुछ खास वर्ग जैसे स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स से जुड़े लोग प्रभावित हों, लेकिन 1% टैक्स दर से व्यापक स्तर पर राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन रेमिटेंस को प्रोत्साहित करेगा और भारत की विदेशी मुद्रा स्थिरता में मदद करेगा।