बर्थराइट नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आज

वॉशिंगटन, डीसी: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट आज एक ऐतिहासिक निर्णय देने जा रही है, जो देश की नागरिकता नीति की दिशा तय कर सकता है। यह मामला बर्थराइट नागरिकता को लेकर है—जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता मिलती है। यह प्रावधान संविधान के 14वें संशोधन में निहित है और 1898 में वोंग किम आर्क केस के बाद से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिद्धांत को चुनौती देते हुए दावा किया है कि इसे बदलना आवश्यक है क्योंकि विदेशी नागरिक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि “ये कानून अमेरिका की नागरिकता को एक अधिकार की बजाय एक रणनीति बना चुका है। इसे अब खत्म करना वक्त की मांग है।” अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो इससे अमेरिका में नागरिकता का पूरा तंत्र बदल सकता है।

यह निर्णय केवल नागरिकता के सवाल तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की सीमा और न्यायपालिका की भूमिका को भी परिभाषित करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, “यह फैसला अमेरिकी संवैधानिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ हो सकता है।” अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह 100 साल से अधिक पुराने संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखेगी या एक नया अध्याय शुरू करेगी।

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