चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति एक भी अनधिकृत ईंट रखते हुए पाया जाता है, तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने इसे नगर निगम और बिल्डरों की मिलीभगत से चल रहा “घोटाला” करार देते हुए कहा कि इस पर अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने चांदनी चौक में चल रहे निर्माण कार्यों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस को विशेष गश्ती दल तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही उन सभी संपत्तियों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया है, जहां एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया है और अदालत द्वारा स्थगन नहीं दिया गया है। संबंधित डीसीपी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

न्यायालय ने बिल्डरों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है और दोषियों की सूची मांगी है। अदालत ने कहा कि यदि यह स्थिति नहीं सुधरी, तो पुलिस और एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इस सक्रियता से साफ है कि अब चांदनी चौक में अवैध निर्माण को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

ताज़ा खबर

अमिताभ को जया ने कहा ‘तीसरा बच्चा’, जानें वजह

रिलायंस पावर का मुनाफा छलांगा मारकर पहुंचा ₹44.68 करोड़

मैनचेस्टर में इतिहास रचने के करीब जसप्रीत बुमराह

28 साल बाद फिर छाया ‘बॉर्डर’ का जादू